फ्लाइट रद होने पर ट्रिप ओ डील और बीमा कंपनी को हर्जाना देना होगा
पंचकूला के 70 वर्षीय बुजुर्ग की शिकायत पर सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया
पंचकूला के उपभोक्ता आयोग ने फ्लाइट रद होने पर पूरी रकम न लौटाने वाले ट्रिप ओ डील और एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को 40 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना और बकाया राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है।
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पंचकूला निवासी 70 वर्षीय कश्मीरी लाल सिंगला की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रिप ओ डील और एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। फ्लाइट रद होने के बाद पूरी राशि न लौटाने पर दोनों कंपनियों को कुल 40 हजार रुपये हर्जाना देना होगा।
कश्मीरी लाल सिंगला ने 18 नवंबर 2021 को पत्नी के साथ चंडीगढ़ से हैदराबाद जाने के लिए गो एयर की दो टिकटें बुक की थीं, जिनके लिए उन्होंने 13,923 रुपये का भुगतान किया था। एक दिसंबर को एयरलाइन ने ई-मेल के जरिए फ्लाइट रद होने की सूचना दी। दंपती को हैदराबाद में उसी दिन पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन फ्लाइट रद होने से वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके।
शिकायतकर्ता ने टिकट के साथ यात्रा बीमा भी लिया था, लेकिन बुकिंग के समय पॉलिसी की शर्तें उपलब्ध नहीं कराई गईं। 40 हजार रुपये के बीमा दावे को कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एयरलाइन की ओर से परिचालन कारणों से फ्लाइट रद करना पॉलिसी में कवर नहीं है। आयोग ने माना कि जब बीमा की शर्तें समय पर उपलब्ध ही नहीं कराई गईं तो बाद में उन्हीं शर्तों के आधार पर दावा खारिज करना उचित नहीं था।
फ्लाइट रद होने के बाद ट्रिप ओ डील ने 4 फरवरी 2022 को केवल 9,560 रुपये वापस किए। आयोग ने शेष 2,994 रुपये की राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए ट्रिप ओ डील को 10 हजार रुपये और एको जनरल इंश्योरेंस को 15 हजार रुपये हर्जाना देना होगा। दोनों कंपनियों को 5,500 रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रिप ओ डील और एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे बकाया राशि ब्याज सहित लौटाएं और मानसिक उत्पीड़न व कानूनी खर्च के रूप में हर्जाना दें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- फ्लाइट रद्द होने पर कश्मीरी लाल सिंगला को क्या समस्या हुई?
- फ्लाइट रद्द होने की वजह से वह हैदराबाद के पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं पहुँच सके।
- बीमा कंपनी ने कश्मीर लाल के दावा को क्यों खारिज किया?
- बीमा कंपनी ने दावा इस आधार पर खारिज किया कि फ्लाइट का रद होना पॉलिसी में कवर नहीं था।
- जिला उपभोक्ता आयोग ने किस आधार पर बीमा कंपनी को दोषी माना?
- बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तें समय पर उपलब्ध नहीं कराई थीं, जिससे दावा खारिज करना अनुचित था।
- मनस्ताप के लिए ट्रिप ओ डील और बीमा कंपनी को कितना हर्जाना भरना होगा?
- ट्रिप ओ डील को 10 हजार और बीमा कंपनी को 15 हजार रुपये मानसिक परेशानी का हर्जाना देना होगा।
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