राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय किए
IRCTC होटल टेंडर और पटना जमीन के लेन-देन से जुड़ा मामला ट्रायल में जाएगा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ IRCTC के रेलवे होटलों के टेंडर और पटना की जमीन के कथित लेन-देन मामले में आरोप तय किए हैं। सात अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी किया गया है। यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए होटलों के ठेके में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। सात आरोपियों को आरोपों से बरी किया गया है। यह मामला IRCTC के रेलवे होटलों के टेंडर और पटना की जमीन के कथित लेन-देन से जुड़ा है।
यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के संचालन के ठेके से जुड़ा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि इन होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका निजी कंपनी सुजाता होटल्स को देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुईं। एजेंसी के अनुसार, इस कथित लाभ के बदले पटना में जमीन का लेन-देन हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक होटल टेंडर और पटना की जमीन के बीच कथित लेन-देन इस केस का सबसे अहम हिस्सा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- मामले में लालू परिवार के खिलाफ क्या आरोप हैं?
- आरोप हैं कि रेलवे होटलों के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं।
- केंद्रीय जांच एजेंसी ने क्या नोट किया है?
- उन्होंने दावा किया कि होटलों के ठेके के बदले पटना में जमीन लेन-देन हुआ।
- मामला कौन-कौन से होटलों से जुड़ा है?
- रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के संचालन के ठेके से जुड़ा है।
- यह मामला कब सामने आया?
- मामले की जांच सीबीआई ने की, जो समय अवधि रेल मंत्री रहते हुए की गई थी।
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