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हत्या के आरोपी विशाल को 21 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर विजय जुलूस निकालने पर सख्त रुख अपनाया, पुलिस को गिरफ्तारी का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी विशाल को 21 सितंबर को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद विजय जुलूस निकालने और गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है।
AI सार

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी विशाल को 21 सितंबर को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विशाल द्वारा जमानत मिलने के बाद विजय जुलूस निकालने और गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है और पुलिस से गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई करने को कहा है।

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हत्या के आरोपी विशाल को कोर्ट में पेश करने का आदेश
हत्या के आरोपी विशाल को कोर्ट में पेश करने का आदेश / सोशल मीडिया

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 सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी विशाल को 21 सितंबर को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद विजय जुलूस निकालने और गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है।

यह मामला 27 अक्टूबर 2022 का है, जब विशाल ने विवादित जमीन पर टिन की छत बनाने का काम शुरू किया था। इसी को लेकर शिकायतकर्ता राजबाला के परिवार से विवाद हुआ। आरोप है कि बहस के दौरान विशाल ने लाठी और कुल्हाड़ी से कई लोगों पर हमला किया, जिससे कई गंभीर रूप से घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद विशाल को गिरफ्तार किया गया था और वह तीन साल से अधिक जेल में रहा।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विशाल को 23 अप्रैल को जमानत दी थी, जबकि इससे पहले उसकी जमानत अर्जी चार बार खारिज की गई थी। अगस्त में आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, लेकिन पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जमानत मिलने पर विजय जुलूस निकालना सही नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह पहले आत्मसमर्पण करे और फिर जमानत की मांग करे। पीठ ने कहा, "आप आत्मसमर्पण कीजिए और फिर जमानत मांगिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे।"

कोर्ट ने चरखी दादरी जिले के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि आरोपी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई करें और उसे 21 सितंबर को अदालत में पेश करें। कोर्ट की रजिस्ट्री को भी आदेश की एक प्रति 24 घंटे के अंदर पुलिस अधीक्षक तक ईमेल और अन्य माध्यमों से भेजने को कहा गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया कि जमानत मिलने के बाद विशाल ने जुलूस निकाला और गवाहों को धमकाया। उस समय विशाल का वकील कोर्ट में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि वारंट लागू क्यों नहीं हो पाया, लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विशाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है?
पुलिस अधीक्षक को सुप्रीम कोर्ट ने वारंट लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
विशाल ने जमानत मिलने के बाद क्या किया था?
विशाल ने जमानत मिलने के बाद विजय जुलूस निकाला और गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने जमानत मिलने पर क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने पर विजय जुलूस निकालना ठीक नहीं है और पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
विशाल पर हत्या के आरोप की पृष्ठभूमि क्या है?
27 अक्टूबर 2022 को विवादित जमीन पर काम के दौरान विशाल ने कई लोगों पर हमला किया था, जिससे एक की मौत हुई।
विशाल कितने समय जेल में रहा है?
विशाल तीन साल से अधिक समय जेल में रहा है।

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Published14 सितंबर 2026, 02:15 IST IST
Last updated14 सितंबर 2026, 02:15 IST IST
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