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तरुण तेजपाल ने गोवा कोर्ट में सरेंडर किया, 10 साल की सजा सुनाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने अपील से पहले सरेंडर का आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

मशहूर पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गोवा की मापुसा अदालत में 13 सितंबर को सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील से पहले तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 6 अगस्त को तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा
AI सार

जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न और रेप के मामले में गोवा की मापुसा अदालत में सरेंडर किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें 10 साल की सजा और जुर्माना दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस लेने की अपील खारिज कर दी गई है। उन्हें अब नॉर्थ गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में कैद किया गया है।

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तरुण तेजपाल का गोवा कोर्ट में सरेंडर
तरुण तेजपाल का गोवा कोर्ट में सरेंडर / सोशल मीडिया

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मशहूर पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गोवा की मापुसा अदालत में 13 सितंबर को सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील से पहले तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 6 अगस्त को तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

तेजलपाल पर आरोप था कि उन्होंने 2013 में अपनी एक पूर्व महिला सहकर्मी के साथ गोवा में एक होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न और रेप किया था। इस मामले में महिला पत्रकार ने सबसे पहले तहलका की मैनेजिंग एडिटर को ई-मेल भेजकर शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने माफी, घटना स्वीकार करने और आंतरिक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति गठित करने की मांग की।

गोवा पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। जांच में सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल और गवाहों के बयान समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई।

मापुसा की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने मई 2021 में तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को इस फैसले को पलटते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया और इसे पीड़ित को देने का आदेश दिया।

तेजलपाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरेंडर से छूट की याचिका भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 22 सितंबर को अपील पर सुनवाई तय की है।

तेजलपाल को नॉर्थ गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल भेजा गया है, जहां उन्हें 10 साल की सजा काटनी है।

पीड़ित से किसी तयशुदा ‘आदर्श पीड़ित’ की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ, हाईकोर्ट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

तरुण तेजपाल पर क्या आरोप थे?
उन्हें 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में पूर्व महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप था।
मामले में जांच कैसे हुई?
गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की और सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल और गवाहों के बयान सहित साक्ष्य जुटाए।
तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर किया था?
उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और सरेंडर से छूट के लिए याचिका दायर की थी।
तेजपाल को किस जेल में रखा गया है?
उन्हें नॉर्थ गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल भेजा गया है।
जुर्माने की क्या व्यवस्था हुई?
तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया और इसे पीड़ित को देने का आदेश दिया गया।

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Published14 सितंबर 2026, 20:19 IST IST
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