सासाराम में 12 सितंबर को लोक अदालत लगेगी, चालान पर 50% छूट
परिवहन विभाग की लोक अदालत में चालान संबंधी मामलों का निपटारा होगा
बिहार के सासाराम में 12 सितंबर को परिवहन विभाग की ओर से लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें चालान भरने वाले वाहन चालकों को अधिकतम 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इस लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने चालान प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे और 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।
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सासाराम। बिहार के सासाराम में 12 सितंबर को परिवहन विभाग की ओर से लोक अदालत लगाई जाएगी। इस दौरान चालान भरने वाले वाहन चालकों को अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने चालान प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे।
सासाराम के मोटर यान निरीक्षक ने बताया कि लोक अदालत में चालान संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। वाहन चालक यहां आकर अपने चालान की राशि में छूट पा सकते हैं।
लोक अदालत के दौरान 90 दिन से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा ताकि 12 सितंबर को भीड़ कम रहे और अधिक से अधिक वाहन मालिक इसका लाभ उठा सकें।
लोक अदालत को लेकर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने पुराने पड़े केस और जुर्माने-हर्जाने से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकें।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
सचिव विनोद कुमार यादव ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- लोक अदालत में किस प्रकार के मामले निपटाए जाएंगे?
- लोक अदालत में चालान संबंधी मामलों के साथ अन्य विभिन्न मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर होगा।
- लोक अदालत को लेकर प्रशासन ने क्या किया है?
- प्रशासन ने प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने पुराने मुकदमों का समाधान करा सकें।
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