12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में दो लाख से अधिक मामलों का निपटारा
फिरोजाबाद में बैंक लोन, ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी
फिरोजाबाद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बैंक लोन, ट्रैफिक चालान और अन्य विवादों के दो लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिले के सभी बैंकों और ट्रैफिक पुलिस के स्टॉल लगाकर आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
AI-निर्मित सार · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
जागरण संवाददाता। फिरोजाबाद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर से कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों के साथ आ सकता है। इस लोक अदालत में बैंक लोन, ट्रैफिक चालान और अन्य विवादों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी बैंक और ट्रैफिक पुलिस के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां मामलों की सुनवाई होगी और जुर्माना जमा कर केस का निस्तारण कराया जाएगा।
लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। मोटर दुर्घटना वादों के ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर आगामी लोक अदालत में रखा जाएगा। न्यायालय के निर्देशानुसार चालान निस्तारण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए दो लाख से अधिक वाहन स्वामियों को मैसेज भेजे जा चुके हैं।
फिरोजाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि बैंक लोन से परेशान लोगों के लिए भी इस लोक अदालत में समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक से लोन लेने के बाद ईएमआई भरते-भरते ब्याज दोगुना हो जाता है, ऐसे मामलों का निपटारा भी किया जाएगा।
लोक अदालत में फैमिली विवादों सहित कई तरह के मामलों का भी समझौते के आधार पर समाधान किया जाएगा। जिला सत्र एवं न्यायालय में एक दिन के लिए छह बेंचों का गठन किया गया है, जिनके समक्ष 12,858 लंबित एवं समझौता योग्य मामलों की सुनवाई होगी।
सीजेएम नेहा गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। न्यायालय के निर्देशानुसार समस्त न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर लोक अदालत में प्रभावी ढंग से निस्तारित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा.जिले भर से कोई भी व्यक्ति अपने केस को लेकर इसमें आ सकता है.य़हां सभी बैंक औऱ ट्रेफिक पुलिस के स्टॉल लगाए जाएंगे.जहां मामलों की सुनवाई होगी और आपसी सुलह से जुर्माना आदि जमा कर केस का निस्तारण करा दिया जाएगा.
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव
लोगों की गाड़ियो जैसे बाइक, कार के चालान भी पेडिग है उन्हे भी लोग इस लोक अदालत में आकर छूट के साथ जमा कर सकते हैं.
ही
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- लोक अदालत में कौन-कौन से मामले निपटाए जाएंगे?
- लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद, फैमिली विवाद और बैंक लोन से जुड़े मामले भी निपटाए जाएंगे।
- मोटर दुर्घटना वादों की पहचान कैसे की जाएगी?
- ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर लोक अदालत में रखा जाएगा।
- बैंक लोन से परेशान लोग लोक अदालत से कैसे लाभ उठाएंगे?
- बैंक लोन की ईएमआई में बढ़े हुए ब्याज के मामलों का भी यहां समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।
- लोक अदालत में सुनवाई कैसे होगी?
- मामलों की सुनवाई आपसी सहमति और समझौते के आधार पर की जाएगी, जहां जुर्माना जमा कर केस निस्तारित होगा।
- न्यायालय अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं?
- सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर लोक अदालत में प्रभावी निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
50 free articles left today
0 of 50 free reads used today.
पाठकों की पसंद







Comments
0 threadsNo approved comments yet. Start the discussion.