हाईकोर्ट ने पुलिस की सुनवाई के बिना प्रदर्शन की अनुमति से किया इनकार
करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की सहमति को जरूरी बताया
दिल्ली हाईकोर्ट ने करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले दिल्ली पुलिस की सुनवाई अनिवार्य करार दी है। पुलिस के सुरक्षा कारणों और BRICS शिखर सम्मेलन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रदर्शन की तारीख बदलने का सुझाव दिया है और अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
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पुलिस के अनुसार। दिल्ली हाईकोर्ट ने करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले दिल्ली पुलिस की सुनवाई को अनिवार्य करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के बिना अनुमति नहीं दी जा सकती और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
प्रदर्शन की अनुमति पर हाईकोर्ट का आदेश
करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरोध में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने 6 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा था। कोर्ट ने प्रदर्शन की तारीख बदलने का सुझाव दिया और मामले को नियमित पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को अनुमति न देने का आधार बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदर्शन स्थल और सम्मेलन स्थल अलग हैं और प्रदर्शन में किसी तरह का जुलूस या मार्च नहीं निकाला जाएगा।
संजय कुमार पर हमला और पुलिस की जांच
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दलित युवक संजय कुमार पर हमला हुआ था। पुलिस के अनुसार झड़प के दौरान संजय के सिर पर कड़ा लगने से चोट आई। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चोट को साधारण प्रकृति का बताया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट में खोपड़ी में दरार या गंभीर चोट की पुष्टि नहीं की। जांच के दौरान सूरज कुमार (24) और स्वतंत्र भारद्वाज (21) को नोटिस दिया गया। पुलिस ने मामले में किसी अनुचित प्रभाव या दखल के आरोपों को खारिज किया और कहा कि पूरे मामले को कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से निपटाया गया है।
दिल्ली पुलिस को सुने बिना प्रदर्शन की अनुमति देने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले में पुलिस जरूरी पक्ष है
दिल्ली हाईकोर्ट
संजय कुमार के बयान के आधार पर संसद मार्ग थाने में BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया
पुलिस
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