श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म केस में 5 आरोपियों की जमानत खारिज
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया, कानूनी कार्रवाई जारी
श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में अब तक छह आरोपियों की जमानत याचिताएं अदालत से खारिज हो चुकी हैं और कानूनी कार्यवाही जारी है। नाबालिग का आरोप है कि उसे कई होटलों में लेकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया।
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श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ अब तक छह आरोपियों की जमानत याचिका अदालत से खारिज हो चुकी है।
मामले में आरोप है कि पीड़िता को अलग-अलग होटलों में ले जाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया गया। वह अपने एक दोस्त से मिलने श्रीविजयनगर गई थी, जहां उसने एक ई-रिक्शा चालक से घर छोड़ने को कहा था। आरोप है कि चालक उसे घर ले जाने के बजाय एक होटल में ले गया। पुलिस जांच में पता चला कि इसके बाद पीड़िता को एक से अधिक होटलों में ले जाया गया।
जून में महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने बच्ची से आरोपियों की शिनाख्त कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर पंवार ने नाबालिग की ओर से पैरवी की। मामले के आरोपी अमनदीप सिंह की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। फिलहाल सभी आरोपियों को राहत नहीं मिली है और कानूनी कार्रवाई जारी है।
घटना के बाद श्रीगंगानगर में लोग सड़कों पर उतर आए थे और यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- अदालत ने जमानत क्यों नहीं दी?
- मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पांच आरोपीयों को जमानत देने से इनकार किया है।
- मामले में पैरवी कौन कर रहा है?
- विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर पंवार नाबालिग की ओर से पैरवी कर रहे हैं।
- इस घटना का स्थानीय प्रभाव क्या हुआ?
- श्रीगंगानगर में लोग सड़कों पर उतर आए और मामला देशभर में चर्चा का विषय बना।
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