खैरथल में 45 किलो दूषित मिठाई नष्ट, तीन दुकानों पर कार्रवाई
चिकानी स्टैंड और बहादुरपुर की दुकानों से सैंपल लिए गए, साफ-सफाई ठीक नहीं मिली
खैरथल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीन दुकानों से 45 किलो पुरानी और दूषित मिठाई नष्ट की और दुकानदारों को सुधार नोटिस दिया। जांच में मिठाइयों की खराब गुणवत्ता और साफ-सफाई की कमी पाई गई। विभाग ने जनता से क्वालिटी और साफ-सफाई पर ध्यान रखने की अपील की है।
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खैरथल। खैरथल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चिकानी बस स्टैंड, बहादुरपुर और किशनगढ़बास तहसील क्षेत्र की तीन दुकानों से 45 किलो पुरानी और दूषित मिठाई नष्ट की। टीम ने शिकायत के आधार पर दुकानों की जांच कर सैंपल लिए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को सैनी मिष्ठान भंडार और झिलमिल मिष्ठान भंडार से दूध और चीनी से बनी दूध पाक के सैंपल लिए। भगत जी चाट एवं मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई और बर्फी के सैंपल लिए गए। जांच के दौरान भगत जी चाट एवं मिष्ठान भंडार की साफ-सफाई की हालत ठीक नहीं पाई गई।
करीब 40 से 45 किलो पुरानी, खराब और बदबूदार मिठाई मिली, जिसे विभाग की टीम ने नियमों के अनुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया। दुकान मालिक को एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 के तहत सुधार नोटिस दिया गया और भविष्य में साफ-सफाई व अच्छी क्वालिटी के सामान बेचने की हिदायत दी गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खाने-पीने का सामान खरीदते समय उसकी क्वालिटी, साफ-सफाई और बनाने या खत्म होने की तारीख का ध्यान रखें। विभाग ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बबीता, मनीषा शर्मा और लैब टेक्नीशियन महिपाल सिंह मौजूद थे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- खाद्य सुरक्षा विभाग ने कौन-कौन सी मिठाइयों के सैंपल लिए?
- तहसील क्षेत्र की दुकानों से दूध पाक, मावा मिठाई और बर्फी के सैंपल लिए गए।
- नष्ट की गई मिठाई क्यों खतरनाक थीं?
- मिठाइयां पुरानी, खराब और बदबूदार थीं, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हैं।
- किस अधिनियम के तहत दुकानदारों को नोटिस दिया गया?
- दुकानदारों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) अधिनियम, 2006 के तहत सुधार नोटिस मिला।
- कार्रवाई में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे?
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी बबीता, मनीषा शर्मा और लैब टेक्नीशियन महिपाल सिंह मौजूद थे।
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