खैरथल के सोडावास में 35 किलो घी जब्त, मिलावटी दूध का सैंपल लिया
खाद्य विभाग ने एक्सपायर्ड जूस नष्ट किया, बिना लाइसेंस सप्लायरों से दूध न लेने के निर्देश
खैरथल के सोडावास में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 35 किलो घी जब्त किया और मिलावटी दूध का सैंपल लिया। विभाग ने 25 लीटर एक्सपायर्ड पैक्ड जूस भी नष्ट कराया और संबंधित दुकानदारों को खाद्य नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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खैरथल। खैरथल के सोडावास कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 8 सितंबर को जांच के दौरान 35 किलो सरस घी जब्त किया और मिलावटी दूध का सैंपल लिया। विभाग ने 25 लीटर एक्सपायर्ड पैक्ड जूस भी नष्ट कराया। कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर हुई।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोडावास में कई दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने राधा रानी डेयरी को दूध सप्लाई करने वाले मैसर्स श्यामलाल से मिश्रित दूध का सैंपल लिया। साथ ही मैसर्स राहुल किराना एंड जनरल स्टोर से 35 किलो सरस घी जब्त किया गया।
जांच के दौरान मैसर्स जैन श्री श्याम मिष्ठान भंडार और मैसर्स दायमा स्वीट्स एंड नमकीन से 25 लीटर एक्सपायर्ड पैक्ड जूस मिला, जिसे मौके पर नष्ट करा दिया गया। विभाग ने सभी सैंपल खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं।
डेयरी संचालक को निर्देश दिए गए कि वे बिना फूड लाइसेंस वाले सप्लायरों से दूध न लें। दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस दुकान में ऐसी जगह लगाने और साफ-सफाई तथा खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा गया।
इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से बबीता, मनीष शर्मा और सुभाष सिंह शामिल थे। एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 के तहत जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों के लिए क्या निर्देश दिए?
- दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस दुकान में साफ-सुथरी जगह पर लगाना और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी दूध के सैंपल किससे लिया?
- मिलावटी दूध का सैंपल राधा रानी डेयरी को दूध सप्लाई करने वाले मैसर्स श्यामलाल से लिया गया।
- सरकार ने आगे की कार्रवाई कब शुरू करनी है?
- एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 के तहत जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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