सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-राजस्थान स्कूलों में प्रवेश प्रतिबंध याचिका खारिज की
बाहरी लोगों, पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स की सरकारी स्कूलों में एंट्री पर रोक जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ का यह फैसला है कि स्कूलों में प्रवेश और वीडियोग्राफी पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिका में लगाए गए आरोप और आदेश
यह याचिका कोकरोच जनता पार्टी के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत दायर की गई थी, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों के बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति का दस्तावेजीकरण करना है। याचिका में कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाई गई पाबंदियों के कारण क्लासरूम, इमारतों, शौचालयों, पीने के पानी, बिजली, मिड-डे मील और अन्य सुविधाओं का जनहित में दस्तावेजीकरण नहीं रुकना चाहिए।
याचिका में तर्क दिया गया कि पहचान योग्य बच्चों की रिकॉर्डिंग करने और सरकारी स्कूल की भौतिक स्थिति का दस्तावेजीकरण करने में अंतर है। साथ ही, बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन इसके नाम पर स्कूलों के दस्तावेजीकरण पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त 2026 को जारी सर्कुलर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 अगस्त को जारी आदेश में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से मना करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई नहीं की जाएगी। इससे स्पष्ट हुआ कि यूपी और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्रवेश और वीडियोग्राफी पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी।
हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट
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