सलूम्बर में 11 सितंबर को मतदान, कामगारों को सवैतनिक अवकाश
नगर परिषद क्षेत्र के सभी सरकारी और व्यावसायिक संस्थानों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी
सलूम्बर नगर परिषद क्षेत्र में 11 सितंबर 2026 को मतदान होगा और उस दिन सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कामगारों को वोट डालने के लिए सवैतनिक छुट्टी मिलेगी, यदि कोई मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर और प्रशासन ने सभी मतदाताओं से मतदान में भाग लेने की अपील की है।
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सलूंबर। सलूम्बर नगर परिषद क्षेत्र में 11 सितंबर 2026 को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस दिन सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कलेक्टर मुहम्मद जुनैद ने बताया कि यह छुट्टी मतदान के दिन के साथ-साथ किसी इलाके में दोबारा मतदान होने पर भी लागू होगी।
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 की घोषणा की है। इसके तहत सलूम्बर में 11 सितंबर को मतदान होगा और उस दिन पूरे नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसका उद्देश्य सभी मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग करने का अवसर देना है।
कलेक्टर मुहम्मद जुनैद ने बताया कि यह छुट्टी मतदान के दिन के साथ-साथ अगर किसी इलाके में दोबारा मतदान होता है, तो उस दिन भी लागू होगी। श्रम कल्याण अधिकारी ने कहा कि अगर कोई मालिक किसी योग्य कर्मचारी या कामगार को वोट डालने के लिए सवैतनिक छुट्टी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत, किसी भी कारोबार, व्यवसाय या औद्योगिक संस्थान में काम करने वाले हर योग्य मतदाता को वोट डालने का मौका देना जरूरी है। इसमें सभी कामगार, यहां तक कि आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, जिन्हें मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी मिलेगी।
जिला प्रशासन ने नगर परिषद सलूम्बर क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 सितंबर को मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और वोट जरूर डालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- किस कानून के तहत कामगारों को अवकाश दिया जाएगा?
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत यह व्यवस्था लागू है।
- मालिक द्वारा अवकाश न देने पर क्या कार्रवाई होगी?
- श्रम कल्याण अधिकारी के अनुसार, नियमों के तहत मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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