दिल्ली में अवैध पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने का आदेश
सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध पांचवीं मंजिल वाले सभी भवनों को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। नागरिक अधिकारियों को जर्जर और खतरनाक इमारतों की पहचान और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने ढही इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध रूप से पांचवीं मंजिल वाले सभी भवनों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि दिल्ली भर में अनधिकृत पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद जारी किया गया है, जिसमें सात लोगों की मौत हुई।
नगर निगम के अधिकारियों को जर्जर और खतरनाक इमारतों की पहचान के लिए सर्वेक्षण तेज करने को कहा गया है। एमसीडी ने एक उपायुक्त और चार इंजीनियरिंग अधिकारियों समेत पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
पुलिस ने ढही इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी इमारतों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली के भवन उपनियमों के अनुसार 17.5 मीटर की ऊंचाई तक स्टिल्ट पार्किंग सहित अधिकतम चार मंजिल का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कुल पांच स्तर बनते हैं। बिना स्टिल्ट के इमारत की ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित रहती है।
17.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर अतिरिक्त सुरक्षा और अग्निशमन नियम लागू होते हैं, जिनमें अग्निशमन वाहनों के लिए खुली जगह, कड़े संरचनात्मक मानक और अग्निशमन सेवा से मंजूरी शामिल है।
एमसीडी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भवन मालिक और बिल्डर स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करें और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज-2016 तथा दिल्ली मास्टर प्लान के सुरक्षा मानकों का पालन करें।
मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई जारी है।
दिल्ली सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पुलिस ने इमारत के मालिक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री
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राजनाथ सिंह, मंत्री
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या पाँचवीं मंजिलों पर विशेष सुरक्षा नियम लागू होते हैं?
- हाँ, 17.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर अग्निशमन और संरचनात्मक मानक लागू होते हैं।
- एमसीडी ने क्या कदम उठाए हैं जर्जर भवनों के लिए?
- एमसीडी ने भवनों का सर्वेक्षण तेज करने के लिए कहा और संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया।
- दिल्ली भवन उपनियमों के अनुसार अधिकतम ऊंचाई कितनी है?
- स्टिल्ट पार्किंग सहित अधिकतम चार मंजिलों के साथ 17.5 मीटर ऊंचाई मान्य है।
- अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई और सीलिंग होती है।
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