राजस्थान झालावाड़ 2 MIN READ

जालौर आवारा गाय हमले में मौत, परिवार को 8.52 लाख मुआवजे का आदेश

कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, 7 प्रतिशत ब्याज सहित दो माह में भुगतान का निर्देश

जालौर में आवारा गाय के हमले में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार को 8 लाख 52 हजार 496 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि 7 प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।
AI सार

जालौर जिला कोर्ट ने आवारा गाय के हमले में मृत्यु होने वाले मोहनलाल टेलर के परिवार को नगर परिषद और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी मानते हुए 8,52,496 रुपए मुआवजे के साथ दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह हादसा सार्वजनिक मार्ग को आवारा पशुओं से मुक्त न रखने के कारण हुआ।

AI-निर्मित सार · पूरी ख़बर से पुष्टि करें

जालौर में आवारा गाय के हमले से संबंधित मामला
जालौर में आवारा गाय के हमले से संबंधित मामला / सोशल मीडिया

निहारिका टाइम्स को Google पर अपना पसंदीदा सोर्स बनाए

Follow us on Google

 जालौर में आवारा गाय के हमले में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार को 8 लाख 52 हजार 496 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि 7 प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।

जिला न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने अपने निर्णय में कहा कि यह हादसा कोई दैवीय प्रकोप नहीं था। यदि सार्वजनिक मार्ग को आवारा पशुओं से मुक्त रखा जाता तो इस प्रकार की दुर्घटना टाली जा सकती थी। कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार की ओर से लोक दायित्व के निर्वहन में कमी और लापरवाही को स्पष्ट माना।

मृतक मोहनलाल टेलर 20 सितंबर 2023 को सुबह करीब 5:30 बजे पंचमुखी बालाजी रोड पर टहलने निकले थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मोहनलाल के बेटे लक्ष्मण ने कोतवाली झालावाड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मोहनलाल की पत्नी गायत्री बाई और बेटे लक्ष्मण ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला कोर्ट में याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त नरेंद्र मीणा के बयान भी दर्ज किए गए, जिन्हें कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर परिषद झालावाड़ और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी तय करते हुए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

फैसले के अनुसार नगर परिषद झालावाड़ और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर झालावाड़ को मृतक के परिजनों को 8,52,496 रुपए की क्षतिपूर्ति 7 प्रतिशत ब्याज सहित दो माह के भीतर अदा करनी होगी। मामले में मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओंकारेश्वर शर्मा ने पैरवी की।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आखिरकार कोर्ट ने किसे जिम्मेदार ठहराया?
कोर्ट ने नगर परिषद झालावाड़ और राजस्थान सरकार की लापरवाही को माना।
मुआवजे की कुल राशि क्या है?
मुआवजा राशि 8,52,496 रुपए तय की गई है, साथ ही 7% ब्याज भी लागू होगा।
क्या मृतक के परिवार ने कोई कानूनी कार्रवाई की?
हां, मृतक के पत्नी और बेटे ने जिला कोर्ट में मुआवजे की याचिका दायर की।
क्या मामले में नगर परिषद के अधिकारी का बयान आया?
हाँ, तत्कालीन आयुक्त नरेंद्र मीणा का बयान भी दर्ज हुआ जिसे कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना।

AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें

Member Access

50 free articles left today

0 of 50 free reads used today.

Go Unlimited
📲 हमसे जुड़ें ताज़ा खबरें सीधे आपके फोन पर — तुरंत, मुफ़्त
Telegram Channel

पाठकों की पसंद

सबसे ज़्यादा पढ़ी गईं

01 राजस्थान छह गांवों की बाईसाओं ने रचा संस्कार और संस्कृति का भव्य संगम
02 टेक्नोलॉजी ओप्पो F35 5G सीरीज भारत में जल्द लॉन्च होगी
03 ऑटो हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV से टक्कर लेगी टाटा नेक्सॉन ईवी
04 राजस्थान सीकर में 11 सितंबर को चार नगर निकायों के लिए मतदान होगा
Trust & Transparency

How this story was handled

Published11 सितंबर 2026, 18:54 IST IST
Last updated11 सितंबर 2026, 18:54 IST IST
Latest newsroom actionnews-desk (section_editor)
Story lifecyclePublish
Methodology

How to read this report

Coverage is filed under राजस्थान and aligned with that desk's editorial standards.
Key topic markers used in this story: झालावाड़.
Update Log

Recent newsroom changes

The Editorial Desk published this story as published

Continuing Coverage

More on this story

Latest context and follow-up reading from राजस्थान.

राजस्थान

झालावाड़ में भारत विकास परिषद ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया

राजस्थान

जालौर में 7 सितंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल बंद

कानून / कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन रिटायर किए गए अधिकारी को 15 लाख मुआवजे का आदेश दिया

टेक्नोलॉजी

गोविंदपुर में ट्रक ने बाइक सवार महिला को रौंदा, मौके पर मौत

कानून / कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल

झालावाड़ में भारत विकास परिषद ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया
राजस्थान
इससे जुड़ी ख़बरें

झालावाड़ में भारत विकास परिषद ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क 11 सितंबर 2026
जालौर में 7 सितंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल बंद
राजस्थान
इससे जुड़ी ख़बरें

जालौर में 7 सितंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल बंद

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क 6 सितंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने जबरन रिटायर किए गए अधिकारी को 15 लाख मुआवजे का आदेश दिया
कानून / कोर्ट
इससे जुड़ी ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन रिटायर किए गए अधिकारी को 15 लाख मुआवजे का आदेश दिया

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क 10 सितंबर 2026
गोविंदपुर में ट्रक ने बाइक सवार महिला को रौंदा, मौके पर मौत
टेक्नोलॉजी
इससे जुड़ी ख़बरें

गोविंदपुर में ट्रक ने बाइक सवार महिला को रौंदा, मौके पर मौत

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क 8 सितंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल
कानून / कोर्ट
इससे जुड़ी ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क 7 सितंबर 2026
बारिश में गिरा कच्चा मकान, वृद्धा और दो मासूमों की मौत
मौसम
इससे जुड़ी ख़बरें

बारिश में गिरा कच्चा मकान, वृद्धा और दो मासूमों की मौत

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क 3 सितंबर 2026

पाठकों की पसंद

सबसे ज़्यादा पढ़ी गईं

01 राजस्थान छह गांवों की बाईसाओं ने रचा संस्कार और संस्कृति का भव्य संगम
02 टेक्नोलॉजी ओप्पो F35 5G सीरीज भारत में जल्द लॉन्च होगी
03 ऑटो हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV से टक्कर लेगी टाटा नेक्सॉन ईवी
04 राजस्थान सीकर में 11 सितंबर को चार नगर निकायों के लिए मतदान होगा

Comments

0 threads
Join the discussion
Staff comments are highlighted. Verified readers receive a trust badge.
Sign in to comment

No approved comments yet. Start the discussion.