जालौर आवारा गाय हमले में मौत, परिवार को 8.52 लाख मुआवजे का आदेश
कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, 7 प्रतिशत ब्याज सहित दो माह में भुगतान का निर्देश
जालौर जिला कोर्ट ने आवारा गाय के हमले में मृत्यु होने वाले मोहनलाल टेलर के परिवार को नगर परिषद और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी मानते हुए 8,52,496 रुपए मुआवजे के साथ दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह हादसा सार्वजनिक मार्ग को आवारा पशुओं से मुक्त न रखने के कारण हुआ।
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झालावाड़। जालौर में आवारा गाय के हमले में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार को 8 लाख 52 हजार 496 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि 7 प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।
जिला न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने अपने निर्णय में कहा कि यह हादसा कोई दैवीय प्रकोप नहीं था। यदि सार्वजनिक मार्ग को आवारा पशुओं से मुक्त रखा जाता तो इस प्रकार की दुर्घटना टाली जा सकती थी। कोर्ट ने नगर परिषद और राज्य सरकार की ओर से लोक दायित्व के निर्वहन में कमी और लापरवाही को स्पष्ट माना।
मृतक मोहनलाल टेलर 20 सितंबर 2023 को सुबह करीब 5:30 बजे पंचमुखी बालाजी रोड पर टहलने निकले थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मोहनलाल के बेटे लक्ष्मण ने कोतवाली झालावाड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मोहनलाल की पत्नी गायत्री बाई और बेटे लक्ष्मण ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला कोर्ट में याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई के दौरान नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त नरेंद्र मीणा के बयान भी दर्ज किए गए, जिन्हें कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर परिषद झालावाड़ और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी तय करते हुए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
फैसले के अनुसार नगर परिषद झालावाड़ और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर झालावाड़ को मृतक के परिजनों को 8,52,496 रुपए की क्षतिपूर्ति 7 प्रतिशत ब्याज सहित दो माह के भीतर अदा करनी होगी। मामले में मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओंकारेश्वर शर्मा ने पैरवी की।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- आखिरकार कोर्ट ने किसे जिम्मेदार ठहराया?
- कोर्ट ने नगर परिषद झालावाड़ और राजस्थान सरकार की लापरवाही को माना।
- मुआवजे की कुल राशि क्या है?
- मुआवजा राशि 8,52,496 रुपए तय की गई है, साथ ही 7% ब्याज भी लागू होगा।
- क्या मृतक के परिवार ने कोई कानूनी कार्रवाई की?
- हां, मृतक के पत्नी और बेटे ने जिला कोर्ट में मुआवजे की याचिका दायर की।
- क्या मामले में नगर परिषद के अधिकारी का बयान आया?
- हाँ, तत्कालीन आयुक्त नरेंद्र मीणा का बयान भी दर्ज हुआ जिसे कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना।
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