RBI ने टाटा संस की डी-रजिस्ट्रेशन अर्जी ठुकराई, लिस्टिंग अनिवार्य
RBI ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में अनरजिस्टर्ड रहने की अर्जी खारिज की।
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RBI ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में अनरजिस्टर्ड रहने की अर्जी खारिज की।
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त 2026 को इस्तीफा दिया था। नॉमिनेशन कमेटी ने इस्तीफे पर पुनर्विचार की अपील की है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा संस की एनबीएफसी डी-रजिस्ट्रेशन अर्जी मार्च 2024 में खारिज कर दी। अब टाटा संस को तीन साल में शेयर बाजार में लिस्ट होना होगा।