खैरथल-तिजारा में सात दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की
खैरथल-तिजारा जिले में औषधि नियमों के उल्लंघन के कारण सात दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने यह कार्रवाई दवा प्रतिष्ठानों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए की है। निलंबन की अवधि विभिन्न दुकानों के लिए 1 से 10 दिन तक निर्धारित की गई है।
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खैरथल। खैरथल-तिजारा जिले में औषधि नियमों का उल्लंघन करने पर सात दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने की है। विभाग ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
जिला अनुज्ञापन प्राधिकारी और सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि मैसर्स हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर, कहरानी, चौपानकी, भिवाड़ी का लाइसेंस 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, ग्राम-जगता बसई, तहसील किशनगढ़बास का लाइसेंस 7 से 14 सितंबर तक 8 दिन के लिए निलंबित हुआ है।
इसी तरह, मैसर्स मेडिकेयर फार्मेसी, लाल कोठी के पास, कहरानी, भिवाड़ी का लाइसेंस 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
मैसर्स श्री राम मेडिकल स्टोर, कारोली, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित हुआ है।
मैसर्स मिघानी मेडिकल, पुराना बस स्टैंड, चिकानी, किशनगढ़बास का लाइसेंस 8 से 12 सितंबर तक 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
मैसर्स फैजान मेडिकल एंड जनरल स्टोर, 7 ग्रीन पार्क सोसायटी के पास, वीपीओ-चिकानी का लाइसेंस 9 से 16 सितंबर तक 8 दिन के लिए निलंबित हुआ है।
विभाग ने साफ किया है कि यह कार्रवाई दवा प्रतिष्ठानों द्वारा तय नियमों और लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
यह मामला पिछले 20 दिनों से बाजार में चर्चा में था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या यह पहली बार है जब ऐसी कार्रवाई हुई है?
- लेख में बताया गया है कि यह मामला पिछले 20 दिनों से चर्चा में था, लेकिन कार्रवाई अभी हुई है।
- लाइसेंस निलंबन कितने दिनों के लिए किया गया?
- निलंबन अवधि दुकानों के लिए अलग-अलग है, एक दिन से लेकर 10 दिन तक।
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