बारां, अंता और सीसवाली में 9 सितंबर को मतदान
सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग, 48 घंटे पहले से मौन अवधि लागू
बारां जिले के बारां नगर परिषद, अंता और सीसवाली नगर पालिका में 9 सितंबर को मतदान होगा, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने 7 सितंबर शाम 6 बजे से मौन अवधि और शराब पर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही मतदान केंद्र के आस-पास प्रचार निषेध किया गया है।
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बारां। बारां जिले की तीन नगरीय निकायों बारां नगर परिषद, अंता और सीसवाली नगर पालिका में 9 सितंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने मतदान से 48 घंटे पहले से मौन अवधि लागू कर दी है।
मौन अवधि सोमवार 7 सितंबर शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान खत्म होने तक, यानी 9 सितंबर शाम 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान चुनावी सभा, जुलूस, रोड शो, पदयात्रा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार और प्रचार सामग्री बांटने पर भी पाबंदी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर तक पूरे चुनाव क्षेत्र में शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे। इस दौरान शराब बांटने, ले जाने और पीने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी रिटर्निंग अधिकारियों को नियम तोड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार शाम को प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और मतदाता पर्चियां बांटने में लगे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- मौन अवधि में क्या-क्या प्रतिबंध लागू होंगे?
- मौन अवधि में चुनावी सभा, जुलूस, रोड शो, पदयात्रा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी रोक रहेगी।
- मतदान केंद्र के आसपास प्रचार सामग्री पर क्या नियम हैं?
- मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार और प्रचार सामग्री बांटने पर पाबंदी लागू है।
- कानून व्यवस्था के लिए अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं?
- रिटर्निंग अधिकारियों को नियम तोड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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