राजस्थान कोटपूतली 2 MIN READ

कोटपूतली में कर्मचारियों को मतदान के दिन सवेतन छुट्टी

राज्य सरकार ने औद्योगिक संस्थानों को मतदान दिवस अवकाश देने के आदेश जारी किए

राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मतदान के दिन सवेतन छुट्टी मिलेगी। यह व्यवस्था 9 और 11 सितंबर 2026 को लागू होगी।
AI सार

राजस्थान के कोटपूतली में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 9 और 11 सितंबर 2026 को मतदान के दिन सवेतन छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारियों को मजदूरी मिलेगी और छुट्टी न देने वाले मालिकों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम चुनाव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

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कोटपूतली में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी
कोटपूतली में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी / सोशल मीडिया

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 राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मतदान के दिन सवेतन छुट्टी मिलेगी। यह व्यवस्था 9 और 11 सितंबर 2026 को लागू होगी।

श्रम विभाग के आदेश में कहा गया है कि मतदान के दिन वोट डालने का अधिकार रखने वाले हर कर्मचारी को अवकाश दिया जाएगा। इस छुट्टी के कारण कर्मचारी की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी उस दिन काम पर नहीं होता और उसे सामान्यतः मजदूरी नहीं मिलती, तब भी उसे उसी दर से मजदूरी दी जाएगी, जिस दर पर उसे छुट्टी न मिलने की स्थिति में मिलती।

राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव वाले इलाकों में मौजूद सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे 9 और 11 सितंबर 2026 को अपने यहां काम करने वाले सभी योग्य कर्मचारियों, जिनमें आकस्मिक कर्मचारी भी शामिल हैं, को मतदान के दिन सवेतन छुट्टी दें। यह कदम सभी मतदाताओं को बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उठाया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है और कर्मचारी को मतदान के दिन छुट्टी नहीं देता, तो उसके खिलाफ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी जा सकती है। उल्लंघन करने वाले मालिक पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यह नियम उन चुनावों पर लागू नहीं होगा जहां कर्मचारी की गैर-मौजूदगी से काम में कोई बड़ा खतरा या नुकसान हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कौन-कौन से संस्थान इस आदेश के अंतर्गत आते हैं?
इस आदेश का पालन औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा।
क्या कर्मचारी को मतदान के दिन काम नहीं करने पर वेतन मिलेगा?
हाँ, यदि कर्मचारी मतदान के दिन नहीं काम करता है तो भी उसे मजदूरी उसी दर से दी जाएगी।
क्या सभी चुनावों में यह नियम लागू होगा?
यह नियम उन चुनावों पर लागू नहीं होगा जहाँ कर्मचारी की गैर-मौजूदगी से काम में बड़ा खतरा हो।
किसे नियम उल्लंघन की सूचना देनी होगी?
उल्लंघन की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जा सकती है।

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Published7 सितंबर 2026, 21:23 IST IST
Last updated7 सितंबर 2026, 21:23 IST IST
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