सावर में विजय जुलूस पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
अजमेर। अजमेर जिले के सावर क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर ने 19 अगस्त को नगरीय निकायों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। कलेक्टर ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश अजमेर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी मुख्य स्थानों पर चिपकाया जाएगा।
जिला पुलिस अधीक्षक हर्ष वर्धन अग्रवाला ने 9 सितंबर को होने वाले प्रथम चरण के निकाय चुनावों को लेकर सावर थाना क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सावर थाना के स्वागत कक्ष में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की।
एसपी ने सावर में बनाए गए सभी 20 पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था पर डिप्टी राजकुमार गुप्ता और थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा से चर्चा की। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक के बाद एसपी अग्रवाला ने पुलिस जवानों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आगाह किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में सावर नगर निकाय चुनावों में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर एसडीएम धर्मेंद्र वर्मा, तहसीलदार अविनाश चौधरी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
50 free articles left today
0 of 50 free reads used today.
पाठकों की पसंद




Comments
0 threadsNo approved comments yet. Start the discussion.