बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले में CBI जांच का आदेश दिया
2020 में मुंबई में हुई दिशा सालियान की मौत की जांच अब केंद्रीय एजेंसी करेगी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच का आदेश दिया है। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलें।
मृत्यु और प्रारंभिक जांच
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई थी। पुलिस ने शुरू में इसे दुर्घटना संबंधी मौत माना था। छह दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। शुरुआती जांच करीब तीन महीने में बंद कर दी गई थी।
हाईकोर्ट का आदेश और जांच का दायरा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को दिशा सालियान मौत मामले की जांच हत्या के एंगल से कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री या सबूत न मिलें।
जांच में सामने आई बातें और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने कहा कि जांच में रेप या यौन हमले के कोई सबूत नहीं मिले और गवाहों व फॉरेंसिक जांच के आधार पर दिशा के खुद इमारत से छलांग लगाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि जांच में किसी तरह की साजिश नहीं मिली। अगर जांच के बाद CBI कोई नेगेटिव रिपोर्ट दाखिल करती है तो सतीश सालियान को उस पर आपत्ति जताने और पिटीशन दायर करने का अधिकार रहेगा।
CBI इस मामले में FIR दर्ज करेगी और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान रिकॉर्ड करेगी.
अदालत
जिन लोगों के खिलाफ जांच में सबूत मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
ओझा, अधिवक्ता
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