बूंदी में विजय जुलूस पर रोक, चुनाव शांतिपूर्ण कराने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के बाद जुलूस न निकालने के आदेश दिए
बूंदी जिले में नगरीय निकाय चुनाव के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है, जो कि 9 और 11 सितंबर 2026 को दो चरणों में होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और विजय जुलूसों पर रोक का पालन करें।
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बूंदी। बूंदी जिले में नगरीय निकाय चुनाव के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव का पहला चरण 9 सितंबर और दूसरा चरण 11 सितंबर 2026 को होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर एच.डी. सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान और परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विजय जुलूस नहीं निकालेगा।
चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद नगरीय निकाय के अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को चुनाव होंगे।
निर्देशों का उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है ताकि किसी प्रकार की अशांति या विवाद न हो। सभी रिटर्निंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि विजय जुलूस न निकाले जाएं और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो।
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