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    "headline": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटे-बहू की बेदखली पर ट्रिब्यूनल को दिया अधिकार",
    "summary": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बने ट्रिब्यूनल को बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने का अधिकार दिया है, लेकिन इसे असाधारण परिस्थितियों में ही अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को तीन महीने के भीतर फैसले का निर्देश दिया है और परिवार के विवादों की जांच ट्रिब्यूनल को सौंप दी है।",
    "articleBody": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के एक मामले में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल को बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह शक्ति सामान्य दीवानी अदालत जैसी व्यापक नहीं है और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में बुजुर्ग की जान, माल और सम्मान की सुरक्षा के लिए अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।\n\nकानपुर निवासी श्यामजी शुक्ला ने यशोदा नगर स्थित अपने मकान से पुत्र पीयूष शुक्ला और बहू प्रीति शुक्ला को बेदखल करने की याचिका एसडीएम सदर के समक्ष वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 5 और 22 के तहत ट्रिब्यूनल में दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुत्र और बहू उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली-गलौज और मारपीट करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है।\n\nबचाव पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर यह मुकदमा करने का दावा किया है, जबकि बहू ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अलग मुकदमा दायर किया है।\n\nन्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह बेटे के खिलाफ बेदखली पर तीन महीने के भीतर फैसला करे और बहू के मामले में भी कानून के अनुसार कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल का बेदखली का अधिकार सामान्य दीवानी अदालत जैसा पूर्ण अधिकार नहीं है और इसे अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा\nदिल्ली अदालत ने लालू परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए\nकानपुर में बाढ़ राहत कैंप में एक्सपायरी सिरप विवाद\nकानपुर में बाइक टक्कर के बाद युवक को पंच से पीटा गया\n\nअगस्त के अंतिम सप्ताह में दिए गए आदेश में खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें बेदखली की मांग पर सुनवाई नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम परिवारों के बिखराव के इस दौर में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कल्याणकारी कानून है।\n\nखंडपीठ ने बेटे-बहू और पिता के आरोप-प्रत्यारोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि यह तय करना ट्रिब्यूनल का काम है कि क्या बेदखली जरूरी है।\n\nहाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2026 के आदेश को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है।\n\nयह मामला कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिमपारा क्षेत्र के मकान से जुड़ा है। याची ने मकान को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति बताया है।\n\nकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने बेटे और बहू पर लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।\n\nइस बीच बहू ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अलग मुकदमा दायर किया है, जिसके नतीजे का इंतजार ट्रिब्यूनल करेगा।\n\nयह फैसला वरिष्ठ नागरिकों की जान, माल और सम्मान की सुरक्षा के लिए असाधारण परिस्थितियों में बेदखली का रास्ता खोलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा।",
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    "published_at": "2026-09-11T05:32:05+00:00",
    "updated_at": "2026-09-11T05:32:05+00:00",
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    "authors": [
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल को बेदखली का अधिकार दिया",
        "बेहू और बेटे को मकान से हटाने के लिए ट्रिब्यूनल को निर्देश",
        "बेदखली का अधिकार सामान्य दीवानी अदालत जैसा नहीं",
        "त्रिब्यूनल को तीन महीने में फैसला करना होगा",
        "आदेश में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का कल्याणकारी उद्देश्य बताया"
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    "faq": [
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            "question": "बेदखली का अधिकार किन परिस्थितियों में मिलेगा?",
            "answer": "यह अधिकार केवल असाधारण परिस्थितियों में वृद्ध की जान, माल और सम्मान की सुरक्षा हेतु अंतिम उपाय के रूप में उपयोग होगा।"
        },
        {
            "question": "बेटा और बहू के खिलाफ क्या आरोप हैं?",
            "answer": "बेटा और बहू पर वृद्ध के साथ दुर्व्यवहार, गाली-गलौज तथा मारपीट का आरोप है।"
        },
        {
            "question": "बहू ने किन आधारों पर अलग मुकदमा दायर किया है?",
            "answer": "बहू ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अलग मुकदमा दायर किया है, जिसका नतीजा ट्रिब्यूनल का इंतजार करेगा।"
        },
        {
            "question": "हाईकोर्ट ने बेटे-बहू के आरोपों पर क्या टिप्पणी की?",
            "answer": "कोर्ट ने आरोपों की सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया और यह तय करने का काम ट्रिब्यूनल को सौंपा।"
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        {
            "date": "13 जनवरी 2026",
            "event": "हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया"
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        {
            "date": "अगस्त के अंतिम सप्ताह",
            "event": "खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के बेदखली न सुनने के आदेश को रद्द किया"
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